8 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कैद

व्यूज़ 24 (सूरज दुहन - गुरुग्राम, हरियाणा) :: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की साइबर सिटी के डूंडाहेड़ा में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने दरिन्दे को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर उसे 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

साइबर सिटी गुरुग्राम का यह मामला 9 फरवरी 2017 को डूंडाहेड़ा एरिया में सामने आया था। एक बच्ची के परिवार ने उद्योग विहार थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक शिवकुमार ने रेप किया। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की प्राथमिक जांच व बच्ची की काउंसलिंग के बाद उद्योग विहार थाना में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट व धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।

इस पुरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता से कार्यवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गहनता से जाँच कर मामले को गति दी और पुलिस ने आरोपित को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर जेल पहुंचाया। केस की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई और फिर ट्रायल शुरू हुआ। बच्ची की मां कैंसर से पीड़ित है। परिवार की हालत को देखते हुए एनजीओ फरिश्ते ग्रुप की ओर से केस की पैरवी की गई। एनजीओ की कानूनी सलाहकार डॉ़ अंजू रावत नेगी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आरोपित के खिलाफ पुख्ता गवाह व सबूत पेश किए। इनके आधार पर गुरुवार को कोर्ट ने शिवकुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद, 40 हजार रुपये मुआवजे व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

देश प्रदेश में जहा मासूमो के साथ रेप, छेड़छाड़ जैसी घटनाए बड़ी है वही इन मामलो पर नकेल कसने के लिए कोर्ट का फैसला इस तरह बच्चियों के प्रति गलत मानसिकता रखने वालो के लिए एक सबक है जो समाज में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते है।

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