आर्दश आचार संहिता के हित में त्वरित कार्रवाई के लिये आप भी ऐसे दें सहयोग

व्यूज़ 24 (भगत तेवतिया - पलवल, हरियाणा) :: आर्दश आचार संहिता को कायम रखने के लिए या कहीं उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन ना किया जाये, इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इस बार आचार संहिता लागू करते ही चुनाव आयोग ने देश के हर नागरिक को इसका भागीदार बना दिया है। अगर आप भी हैं जागरूक और आपको लगता है कि आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो नीचे बताये गए तरीके के अनुसार शिकायत भेजें कार्रवाई 15 मिनट में शुरू हो जायेगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप शिकायत में अपने बारे में जानकारी देना चाहते हैं या नहीं।

पलवल के जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने "सी विजील" मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने पहली बार इस लोकसभा चुनाव में "सी विजिल" नाम के मोबाइल ऐप को लांच किया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही यह ऐप लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है। एंड्रायड मोबाइल फोन पर इस एप को डाउनलोड कर सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि "सी विजिल" मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाए उसके बाद गूगल प्ले स्टोर को खोलना है। प्ले स्टोर के सर्च में जाकर "सी विजिल" टाईप करें तत्पश्चात ऐप खुल जाएगा जिसके नीचे इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड व इन्सटॉल करें। ऐप इन्सटॉल होने पर किसी भी घटना की फोटो व वीडियों बना सकते हैं। फोटो व वीडियों बनने पर उसके ऊपर विवरण लिख दें कि यह घटना किस जिले व स्थान की है और फिर डाटा को जमा कर दें। ऐप में पूछा जाएगा कि क्या आप इस फोटो व वीडियों की शिकायत दर्ज करना चहाते हैं? पुष्टि होने पर शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कर ली जाएगी।

उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि इस एप पर अगर कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहता या नाम, पता और नंबर देना चाहता है तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ऐप पर जो शिकायत दर्ज की जा सकती हैं उसमें किसी का पैसा बांटते हुए की तस्वीर या वीडियो हो। चुनाव के दौरान शराब या गिफ्ट देते हुए। बिना अनुमति के अगर किसी ने पोस्टर या बैनर लगाई हों। चुनाव के दौरान कोई हथियार का प्रदर्शन कर रहा हो। इसके अलावा बिना अनुमति के अगर कोई वाहनों का काफिला लेकर घूम रहा हो। पेड न्यूज किसी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा हो। मतदान के दिन वोटरों के लिए आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करा रहा हो। बूथ से 200 मीटर के दौयरे में प्रचार कर रहा हो। प्रतिबंध के दौरान प्रचार किया जा रहा हो। साम्प्रदायिक भाषण या मैसेज हो। एप्लिकेशन इंस्टाल होने के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता से जुड़ी शिकायतें फोटो या वीडियो के तौर पर भेज सकता है। यह एप पूरी तरह से जीपीएस आधारित होगा। यानी फोटो भेजने वाले व्यक्ति को संबंधित स्थान के लोकेशन से ही फोटो या वीडियो भेजना होगा। पहले से रखी पुरानी तस्वीर या वीडियो नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए मोबाइल का जीपीएस ऑन रहना चाहिए। एक बार में एक फोटो या दो मिनट का वीडियो ही भेजा जा सकता है। एप पर वीडियो या फोटो अपलोड करते ही वह सीधे संबंधित क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वायड के पास चला जाएगा और 15 मिनट में टीम को मौके पर पहुंचेगी और 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी।

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