फोटो पहचान पत्र ना होने पर कैसे डालें वोट...???

व्यूज़ 24 (राजीव मेहता - यमुनानगर, हरियाणा) :: 2019 के छठे चरण में 12 मई को दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा राज्य में भी मतदान होगा। मतदान वाले दिन मतदाता को अपना वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा लेकिन अगर फोटोयुक्त पहचान पत्र अर्थात एपिक आपके पास नही है तो भी परेशान ना हों क्योंकि आप अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।

हरियाणा के यमुनानगर जिले की निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आमना तस्नीम ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित दस्तावेजो में से संबंधित मतदाता का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोग उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड , मरनेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थय बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदो, विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदाता की सुविधा के लिए उक्त सभी दस्तावेज से मतदाता की पहचान की पुष्टि करने की अनुमति दी है जिससे कोई भी मतदाता एपिक के अभाव में अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रहे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपना काम पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें।

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