माता-पिता की शिकायत पर सेवा नहीं करने वाले बच्चों को हो सकती है जेल

वैन (रामा शंकर - बिहार) :: बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए एक और बड़ा प्रयास किया है।

दरअसल, अब बच्चों के लिए माता-पिता की सेवा करना अनिवार्य होगा। माता-पिता की शिकायत पर सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भी जाना पड़ेगा। साथ ही बिहार कैबिनेट ने सीएम वृद्धा पेंशन योजना को अब "राइट टू सर्विस एक्ट" में शामिल करने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि कश्मीर में पुलवामा और कुपवाड़ा की आतंकवादी घटनाओं में शहीद बिहार के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों के आवास भत्ता में संशोधन करने, आवास भत्ता में वृद्धि करने के साथ बिहार नगर और निवेश सेवा नियमावली 2019 की स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण की उगाही के लिए योजना तैयार की गई है। इसके तहत कुल 25 हजार 750.93 करोड़ रुपये की उगाही की जायेगी। 20 हजार 300 करोड़ रुपये की उगाही बाजार से की जाएगी। आपको बता दें कि अब भागलपुर में गंगा नदी पर 4 लेन वाली विक्रमशीला सेतु के समानांतर पुल निर्माण किया जाएगा। यहीं नहीं, सुपौल में हाइड्रो पावर का एक्सटेंशन कर इससे 130 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। जबकि डागमरा जल विद्युत परियोजना का एक्सटेंशन किया जाएगा। इसके लिए कुल 11.68 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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