लाखों के सामान की चोरी करने वाले पुलिस गिरफ्त में

वैन (सूरज दुहन - गुरुग्राम, हरियाणा) ::कम्पनी से 35 लाख रुपयों का सामान की चोरी करने की वारदात को अन्जाम देने वाले 03 शातिर आरोपियों को अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू।

आरोपियों ने कम्पनी में नौकरी करते हुए आपसी मिलीभगत करके 1872 PIECE AUTOCATLYST नामक सामान की चोरी करने की वारदात को दिया था अन्जाम।

आरोपियों ने सामान चोरी करके 11 लाख रुपयों में बेचा था अपने अन्य साथी को, आरोपियों के कब्जा से पुलिस टीम द्वारा कुल 09 लाख रुपयों की नगदी भी की गई बरामद।दिनांक 26.01.2021 को पुलिस थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में दिनेश पुरी पुत्र श्री गुरूप्रेमानन्द पुरी निवासी मकान नं.-17/52 नई बस्ती आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह SAFEEXPRESS N.H. 48 PVT. LTD. बिनौला कम्पनी में AREA MANAGER के पद पर नौकरी करता है। इनकी कम्पनी में शाहिद पुत्र नजीर निवासी गाँव डालावास जिला नूंह मशीन ऑपरेटर के पद पर और राकेश कुमार पुत्र श्री श्यामलाल शर्मा निवासी चौकी नं. 1 (248) आसयाकी गौरावास जिला रेवाडी शिफ्ट इंचार्ज के पद पर नौकरी करते थे। इनकी कम्पनी मे Johnson Mathhey India Pvt. Ltd IMT मानेसर का सामान इनके वेयरहाउस में आया था, जिस सामान की दिनांक 16.01.2021 को इनकी Company ने Inspection के दौरान पाया कि इनकी Company से Item No. SU6150 जिनकी Total संख्या 1872 पीस गायब मिले। इसके द्वारा अपने तौर पर की गई जाँच-पडताल में पाया कि मशीन आपर्टेर शाहीद व शिफ्ट इंचार्ज राकेश कुमार ने मिलीभगत करके दिनांक 28.12.2020 व दिनांक 06.01.2021 को गाङी में सामान को डालकर चोरी करके ले गए। चोरी करने के बाद से मशीन ऑपरेटर शाहीद दिनांक 08.01.2021 को Half day नौकरी करने के बाद और राकेश कुमार दिनांक 25.01.2021 के बाद से कम्पनी में नौकरी पर नही आए।

इस अभियोग में निरीक्षक इन्दीवर, प्रभारी अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी समझबुझ से उपरोक्त अभियोग में चोरी करने की वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित दोनों आरोपियों को दिनांक 02.02.2021 को गाँव पथरेडी मोड, बिलासपुर तावडू रोड से काबू करने में बङी सफलता हासिल कीः-

पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उपरोक्त अभियोग में कम्पनी में आए सामान (AUTOCATLYST) के 1872 पीस चोरी करने की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया तथा आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बतलाया कि इनके द्वारा चोरी द्वारा चोरी किए गए 1872 PIECE AUTOCATLYST उक्त आरोपी शाहिद द्वारा आरिफ पुत्र छज्जु (छाजु) निवासी खिलुका थाना हथीन जिला पलवल को 11 लाख रुपयों में बेच दिया था।

आरोपी राकेश उपरोक्त के कब्जा से 03 लाख रुपयों की नगदी, आरोपी शाहिद उपरोक्त के कब्जा से 06 लाख रुपयों की नगदी सहित कुल 09 लाख रुपयों की नगदी तथा आरोपी जाहिद उक्त के कब्जा से उसके द्वारा खरीदा गया चोरी किए हुए 06 किलो खंडित AUTOCATLYST सामान बरामद किया गया है।

आरोपी राकेश कुमार व आरोपी जाहिद उपरोक्त को दिनांक 06.02.2021 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा चा चुका है।आरोपी शाहिद उपरोक्त को आज दिनांक 08.02.2021 को पुनः माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस मामले में वान्छित आरोपियों को भी जल्दी ही काबू करके चोरी किया हुआ सामान बरामद किया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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