जन्म तथा निवास प्रमाणपत्र में यह डॉक्यूमेंट है तो आराम से बन जाएगा पासपोर्ट

वैन (पंकज - कानपुर, उत्तर प्रदेश) :: जन्म और निवास प्रमाणपत्र के लिए अभी तक लोगों को परेशान होना पडता था। पासपोर्ट आवेदकों को आवेदन के दौरान जन्म तथा निवास के प्रमाणपत्र दिखाने पडते थे लेकिन अब उन्हे राहत मिल गयी है। इन दोना प्रमाणपत्रों के स्थान पर आधार या ई-आधार को मान्य कर दिया गया है।

पासपोर्ट बनवाने के दौरान आवेदकों को अपने प्रमाणपत्र भी दिखाने पडते थे और यह प्रमाणपत्र अगल-अलग होते थे जिससे आवेदकों को काफी परेशानी होती थी लेकिन अब इस समस्या का हल हो गया है। यदि आपके पास आधार या ई-आधार है तो आपको कोई परेशानी नही होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा दोनो ही प्रमाणपत्रों के रूप में आधार को मान्य कर दिया है और आधार को निवास तथा उम्र प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकारते हुए इसे दस्तावेज की सूची में शामिल कर लिया है। अब पासपोर्ट आवेदकों को सत्यापन के लिए उम्र और निवास का प्रमाणपत्र कार्यालय में नही दिखाना होगा, इस नई व्यवस्था के तहत आवेदको को इस समस्या का समाधान मिल गया है साथ ही कई प्रकार के कागजो से भी मुक्ति मिल गयी हैं। इसके साथ ही नये नियमों में जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए पैनकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, एलआइसी की पाॅलिसी, बाॅण्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता दी गयी है वहीं निवास के लिए बैंक खाता, माता-पिता अथवा पत्नी का पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, वाटर टैक्स रसीद को मान्य किया गया है। साधु सन्यासियों के लिए भी पासपोर्ट बनवाना बेहद ही आसान कर दिया गया है, उन्हे किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पडेगा। उन्हे पासपोर्ट बनवाते समय केवल अपने आध्यात्मिक गुरू के नाम बताना होगा।

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