कल से दिल्ली में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, जानिए...!!!

दिल्ली ब्यूरो :: लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कीl मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना हैl अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकताl - कंटेंटमेंट जोन में कोई एक्टिविटी की अनुमति नहीं

- सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए

- राजधानी में इंडस्ट्री, निर्माण कार्य भी शुरू होंगे

- शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

- मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे. किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं

- सैलून, स्पा खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे

- स्टेडियम में दर्शक को आने की अनुमति नहीं

- ऑटो, e-रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ, टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर्स, वहीं, मैक्सी कैब और rtv में 5 पैसेंजर्स की परमिशन दी गई है, लेकिन कार पूलिंग की अनुमति नहीं

- बस में 20 यात्रियों को अनुमति होगी. बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा

- 4 पहिया में 2 यात्री, 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है. सीएम ने कहा कि ऑड-इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी. आवश्यक चीजों की दुकान रोज खुलेंगी

- हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. अगर इसे फॉलो नहीं किया गया तो दुकान बंद होगी

- शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे

- बॉर्डर पर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने दिया जाएगा

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