वैश्विक कोविड महामारी के मद्देनज़र विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

- सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा

वैन (दिल्‍ली ब्‍यूरो) :: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

उन्हें संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्‍हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए होम क्‍वारांटीन की अनुमति दी जा सकती है।

नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्‍वारांटीन की छूट ले सकते हैं। यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए। आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विदेशों से आने वाले यात्री और होम क्‍वारांटीन से छूट लेने के इच्छुक यात्री हवाई अड्डों पर भी आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं। आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आने वाले और हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं लेने वाले विदेशों से आए यात्रियों को आवश्‍यक रूप से 7 दिनों के संस्‍थागत क्‍वारांटीन और 7 दिनों के लिए होम क्‍वारांटीन करना होगा।

विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन यात्रियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। संबंधित राज्य यात्रियों के आगमन पर होम क्‍वारांटीन और अतिरिक्त क्‍वारांटीन के प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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