कैसे करें चुनाव आचार संहिता का दुरूपयोग रोकने के लिये सिविजिल एप्लिकेशन का उपयोग?

व्यूज़ 24 (राजीव मेहता - यमुनानगर, हरियाणा) :: सिविजिल एप्लिकेशन का उपयोग विजिलैंट सिटीजन द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों के लिए किया जा सकता है। जो कि एप्लिकेशन के माध्यम से पक ड़े गये स्थान और चित्र एवं विडियो के रूप में ऑनलाइन भेजे जाते है । सिविजिल एप्लिकेशन नागरिकों को चुनाव-बाध्य राज्य में उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है । सिविजिल चुनावों के इतिहास में एक तकनीकी क्रांति है जिसने सही समय, जगह और सही रूप में सही उपयोगकर्ता को जानकारी उपलब्ध करवाती है । एप्लिकेशन सिविजिल देश के नागरिकों की जागरूकता को दर्शाती है, जो कि स्वतंत्र चुनाव के संचालन में एक सुरक्षात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं।

सिविजिल एप्लिकेशन को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड और इन्स्टाल करके कुछ ही समय के दौरान उपयोग में ला सकते हैं। सिविजिल एप्लिकेशन को प्रयोग में लाने के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन व उसमें इंटरनेट, जीपीएस अनिवार्य है। सिविजिल एप्लिकेशन द्वारा शिकायत डालने के लिए सबसे पहले सिविजिल एप्लिकेशन स्टार्ट करें तथा कैमरा व विडियो के माध्यम से शिकायत को रिकार्ड करें एवं संबन्धित विषय चुनकर अपलोड करें । सिविजिल नागरिक ऐप द्वारा एमएमसी एवं व्यय के उल्लंघन की घटना की सूचना मिलने के बाद, इसे जिला नियंत्रण केंद्र द्वारा जांच के लिए संबन्धित उडऩ दस्ते को भेज दिया जाता है जो कि मौके पर जाकर शिकायत का निपटान करती है। नागरिक को उसकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए शिकायत का आईडी नं0 भी उत्पन्न होता है। शिकायत के निपटान की समय सीमा इस प्रकार से निर्धारित की गयी है कि नागरिक द्वारा भेजी गयी शिकायत का 100 मिनट के भीतर निपटान किया जा सके।

यमुनानगर की उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आमना तस्नीम द्वारा सिविजिल का रिव्यू किया गया। रिव्यू के दौरान पाया गया कि अभी तक जिला यमुनानगर के चारों विधान सभा क्षेत्रों से 159 शिकायतें जागरूक नागरिकों द्वारा दर्ज की गयी हैं, जिनका उडन दस्तों द्वारा सही समय पर निपटान किया जा चुका है । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोगों से अपील भी की गयी है कि सभी नागरिक सिविजिल एप्लिकेशन का सही तरीके से उपयोग करें और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण करें ताकि एमएमसी उल्लंघन का समय पर निपटान किया जा सके। नोडल अधिकारी एमएमसी/ सिविजिल एवं जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कपिल कुमार शर्मा द्वारा भी सिविजिल एप्लिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

आमना तस्नीम ने आगे बताया कि पैसों का लेन देन, शराब का वितरण, पोस्टर बिना अनुमति, वाहन बिना अनुमति, निर्धारित समय के बाद बिना अनुमति स्पीकर बजाना, धार्मिक एवं सांप्रदायिक भाषण, किसी भी प्रकार का कूपन वितरण इत्यादि करने की शिकायते सिविजिल के माध्यम से की जा सकती है।

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