1. मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, सरायमीर, आजमगढ़ निवासी जिसको दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। सैफ पर गुलाबी नगरी में पहला बम धमाका करने का आरोप साबित हुआ और माणक चौक खंदा क्षेत्र में बम रखने का भी दोषी पाया गया।
2. मुहम्मद सरवर आजमी, चांद पट्टी, आजमगढ़ निवासी को जनवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया। आजमी ने चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने बम रखा था।
3. सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी, आजमगढ़ के रहने वाले को अप्रैल 2009 में गिरफ्तार किया गया जिसने फूल वालों का खंदा क्षेत्र में बम रखा था।
4. मुहम्मद सलमान, निजामाबाद, सरायमीर आजमगढ़ के रहने वाले को दिसंबर 2010 में गिरफ्तार किया जिस पर षड्यंत्र में शामिल होने और सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखने का दोष है।
वैन (राजस्थान ब्यूरो) :: जयपुर 2008 बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान लेने वाले चारों दोषियों को 11 साल सात माह बाद आज (शुक्रवार को) विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने फांसी की सजा सुनाई गई। ब्लास्ट के चारों आरोपियों के लिये बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी।
ज्ञात हो कि 13 मई, 2008 को गुलाबी नगरी में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने मुहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मुहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है।
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